Monday, May 25, 2026
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रिमांड नहीं लेने के बदले मांगी थी रिश्वत, आबकारी के जमादार को चार साल की सजा

नोखा टाइम्स न्यूज़, नोखा।। भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय ने सात साल पुराने अवैध शराब के मामले में आरोपियों को बचाने के बदले 13,000 रुपए की रिश्वत लेने वाले आबकारी महकमे के तत्कालीन जमादार को चार साल का कारावास और 26,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। नोखा में जैसलसर निवासी परिवादी कैलाश ने 22 सितंबर, 15 को एसीबी की बीकानेर चौकी में रिपोर्ट दी थी कि करीब 6 माह पूर्व खेत से कुछ दूर छह कार्टून शराब बरामद की गई थी। उसके एक माह बाद आबकारी के नोखा थाने से पिता को पकड़ने आए। जमादार वेदप्रकाश जाट मुकदमे में सहायता करने, रिमांड नहीं लेने के बदले 13 हजार रुपए की रिश्वत मांगी। एसीबी की टीम ने 28 सितंबर, 15 को आरोपी को रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी माना और उसे चार साल का कारावास व 26,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा नहीं कराने पर आरोपी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से 16 गवाहों के बयान हुए।

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