जमानत कराने के नाम वकील ने ऐंठे लाखों रुपए:एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार आरोपी को उम्रकैद करवाने की धमकी दी
नोखा टाइम्स न्यूज़,नोखा।। एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तारी आरोपी की जमानत कराने के नाम वकील ने पीड़ित परिवार से लाखों रुपए ऐंठ लिए। 12 लाख 15 हजार लेने के बाद और रुपए नहीं देने पर गिरफ्तार आरोपी को जमानत के बजाय उम्रकैद की सजा करवाने की धमकी दी। वहीं, गाली-गलौज कर केबिन से बाहर निकाल दिया। मामला बीकानेर के नोखा थाना क्षेत्र का है। इस संबंध में पींपासर के हरिराम मेघवाल ने नोखा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है।n
रिपोर्ट में बताया- पीपासर निवासी चाचा राजेन्द्र कुमार के खिलाफ एनडीपीएस का उड़ीसा के कोरापुट जिले में मुकदमा होने पर जेल में है। गांव बिरमसर निवासी बाबूसिंह राजपूत ने उसके चाचाजी राजेन्द्र कुमार को एक हफ्ते के लिए खलासी के रूप में कार्य करने के लिए 15,000 रुपए मजदूरी के रूप में यहां से लेके गए थे। आगे हमें पता नहीं है कि बाबूसिंह उनको कहा ले गया। हमें पता चला कि करीब एक हफ्ते के बाद में कि आपके चाचाजी हमारे ट्रक में उड़ीसा गए थे। वहां से कुछ सामान ला रहे थे। वहां आपके चाचाजी हमारे ट्रक के साथ में पकड़े गए। आप अच्छा सा वकील करो और जमानत कराओ।
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इसके संबंध में नोखा के एडवोकेट विनायक चितलंगी से मिले। इस पर मामले के बारे में जमानत एवं बरी करवाने का कहकर 10 लाख रुपए मेहनताने में बात तय की गई। एक अक्टूबर 2022 को वह और उसके रिश्तेदार व परिवार के चांदाराम, पनाराम, नैनूराम, हरिराम ने आकर नोखा में एडवोकेट चितलंगी से तय की गईं। बात अनुसार 10 लाख रुपए नकद एडवोकेट विनायक के साथ दिए। वकील ने 5 दिन में ही जमानत दिलाने का वादा किया। 5 दिन में जमानत नहीं होने पर जब वकील से बात की तो चितलंगी ने 50 हजार की मांग और की। 7 अक्टूबर 2022 को एडवोकेट विनायक चितलंगी के फोन पे नंबर पर ट्रांसफर कर दिए।
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ऐसे में एडवोकेट विनायक चितलंगी ने हमारे साथ छल-कपट कर धोखाधड़ी कर एवं झूठा झांसा देकर 12 लाख 15 हजार रुपए ऐंठ लिए तथा जाति सूचक गालियां निकालकर व धमकियां दी कि राजेन्द्र कुमार को उम्रकैद करवा दूंगा।