अणखीसर में गोचर भूमि पर अतिक्रमण के मामले में न्यायालय तहसीलदार नोखा ने सुनाई तीन माह की कारावास की सजा

अणखीसर में गोचर भूमि पर अतिक्रमण के मामले में न्यायालय तहसीलदार नोखा ने सुनाई तीन माह की कारावास की सजा

नोखा टाइम्स न्यूज, नोखा।। नोखा तहसीलदार ने अणखीसर गांव में गोचर भूमि पर अतिक्रमण के मामले में राजू सिंह पुत्र विजय सिंह उर्फ राज बन्ना निवासी अणखीसर को 50 गुणा शास्ति आरोपित करते हुए तीन माह के सिविल कारवास की सजा सुनाई, साथ ही भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अतिक्रमी को राजकीय भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये। तहसीलदार चन्द्रशेखर टांक ने बताया कि पटवारी हल्का सोमलसर ने गोचर में अतिक्रमण की रिपोर्ट की, रिपोर्ट के आधार पर जांच करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने के कारण कार्यवाही की गई व थानाधिकारी पुलिस थाना नोखा को अतिक्रमी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के निर्देश दिये गयें है। ज्ञात रहे अतिक्रमी राजू सिंह पुत्र विजय सिंह निवासी अणखीसर ने पहले भी गोचर भूमि पर अतिक्रमण किया था जिसे न्यायालय आदेश से बेदखल किया गया था। अतिचारी द्वारा पुनः अतिक्रमण करने पर तीन माह के कारावास की सजा सुनाई गई है।

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