नोखा में हत्या के 15 साल पुराने मामले में 12 आरोपियों को दोषी माना:-सात साल कारावास की सजा सुनाई
नोखा टाइम्स न्यूज़,नोखा।। नोखा के हत्या के मामले में दोषी पाए जाने पर 12 जनों को सात-सात वर्ष का कारावास और 10-10 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है। मंगलवार को न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश नोखा के पीठासीन अधिकारी मुकेश कुमार प्रथम ने वर्ष 2009 में जानलेवा में हमले में मृतक राजाराम की मृत्यु के पुराने प्रकरण की सुनवाई की।
उसके बाद किशनलाल पुत्र गोपीराम, गोवर्धनराम पुत्र गोपीराम, सम्पतराम पुत्र रामूराम, हरिराम पुत्र रामूराम, सतपाल पुत्र किशनाराम, सोहनलाल पुत्र अर्जुनराम, रामेश्वर पुत्र अर्जुनराम, सुगनाराम पुत्र बंशीलाल, जगदीश पुत्र गोवर्धनराम, महीराम पुत्र हरचन्द, हंसराज पुत्र हरिराम व प्रहलाद पुत्र हरिराम बिश्नोई निवासीगण जांगलू को राजाराम की हत्या के मामले में दोषी माना। न्यायालय द्वारा सजा सुनाए जाने पर सभी अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। उन्हें उप कारागृह नोखा भेज दिया गया। वर्ष 2009 में सिद्धराम ने पुलिस थाना पांचू में मुकदमा दर्ज करवाया था उसके पिता रतिराम और गांव के किशनलाल वगैरहा के बीच मंदिर की बात को लेकर रंजिश चली आ रही थी। 9 सितंबर, 2009 की रात्रि को परिवादी के पिता रतिराम व भाई जयसुखराम, राजाराम जो महीराम के यहां से जागरण सुनकर गाड़ी से खेत जा रहे थे। सामने से एक कैम्पर गाड़ी आई व उनकी गाड़ी के टक्कर मारकर उन्हें रोक लिया।
गाड़ी में से आरोपी उतरे और लाठियां, सरिये व लोहे की जेई से हमला कर दिया। इसमें रतिराम, भाई जयसुखराम, राजाराम घायल हो गए। इलाज के दौरान राजाराम की मृत्यु हो गई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में 19 गवाहों के बयान करवाए गए। 63 दस्तावेज पेश किए गए। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश पंचारिया और अभियुक्त की ओर से ओमप्रकाश बिश्नोई ने पैरवी की।