दुर्घटना का मामला:- मृतक के आश्रितों को 70 लाख का मुआवजा देने के आदेश

दुर्घटना का मामला:- मृतक के आश्रितों को 70 लाख का मुआवजा देने के आदेश

नोखा टाइम्स न्यूज़,नोखा।। मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण बीकानेर ने नौ साल पुराने दुर्घटना के मामले में मृतक के आश्रितों को 70 लाख का मुआवजा देने के आदेश दिए गए हैं। यह आदेश न्यायाधीश वंदना राठौड़ ने सोमवार को दिए। न्यायालय ने दुर्घटना करने वाले वाहन चालक की लापरवाही मानते हुए बीमा कंपनी को क्लेम करने का आदेश दिया। उन्होंने बीमा कंपनी को आदेश दिया कि वह मृतक के आश्रितों को 69 लाख तीन हजार 105 रुपए दे। साथ ही 22 जून, 2016 से छह प्रतिशत की दर से ब्याज दे। गौरतलब है कि वर्ष 2015 में तिलकनगर निवासी जयसिंह कार से जयपुर से बीकानेर आ रहे थे। तभी जयपुर रोड पर बोलेरो ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी उज्जवल कंवर ने वर्ष 2016 में अधिवक्ता श्यामसुंदर सारस्वत के माध्यम से न्यायालय में वाद दायर किया था।

अधिवक्ता श्यामसुंदर सारस्वत

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