न्यायालय का आदेश: हत्या के मामले में न्यायालय ने प्रसंज्ञान लेकर गिरफ्तारी वारंट जारी किया
नोखा टाइम्स न्यूज, नोखा।। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नोखा की पीठासीन अधिकारी अनिता शर्मा ने मुलजिमान ताराचंद पुत्र बीरबलराम व धनीदेवी पत्नी पन्नालाल मेघवाल निवासी रासीसर पुरोहितान के विरूद्ध धारा 302 भारतीय दंड संहिता में प्रसंज्ञान लेकर उन्हें गिरफ्तारी वारंट से तलब किया। 22 जुलाई 2023 को परिवादी जगदीश मेघवाल ने पुलिस थाना नोखा में रिपोर्ट दर्ज करवाई की उसके पुत्र केसरलाल का रास्ता में घात लगाकर बैठे बाबूलाल, ताराचंद व पन्नालाल की पत्नी धनीदेवी ने लाठी, सरियों व थाप मुक्को से मारपीट कर उसके पुत्र की हत्या कर दी। बाद अनुसंधान पुलिस थाना नोखा द्वारा केवल बाबूलाल के खिलाफ जुर्म प्रमाणित मानकर उसे न्यायिक हिरासत में भिजवाया गया, जबकि आरोपीगण ताराचंद व धनीदेवी को जुर्म में शरीक होना नहीं माना।परिवादी की ओर से मनोज भार्गव एडवोकेट ने पैरवी करते हुए मुलजिमान के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिए जाने का निवेदन किया न्यायालय ने बहस- प्रसंज्ञान सुनकर आरोपीगण ताराचंद व धन्नीदेवी को हत्या के मामले में शरीक मानते हुए उनके विरुद्ध गिरफ़्तारी वारंट जारी किया।