नोखा एडीजे कोर्ट ने हत्या के मामले में तीन लोगों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा:50-50 हजार का लगाया जुर्माना, झाड़ेली में जमीन विवाद को लेकर की थी हत्या
नोखा टाइम्स न्यूज़,नोखा।। नोखा उपखंड के झाड़ेली गांव में 12 साल पहले खेत विवाद को लेकर एक व्यक्ति की हत्या करने के मामले में सुनवाई करते हुए नोखा के एडीजे मुकेश कुमार प्रथम ने मंगलवार को तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
मामले के अनुसार 30 मई 2012 को नोखा के बागड़ी अस्पताल में भर्ती घायल गणेशाराम ने पुलिस को दिए पर्चा बयान में बताया कि वह झाड़ेली की रोही में खेत में ढाणी बनाकर रहते हैं। पीथाराम के परिवार के साथ खेत विवाद को लेकर रंजिश थी। आरोपी पीथाराम, सांवरलाल, मघाराम, केसरराम, लिखमाराम आदि हथियारों से लैस होकर आए और उनकी ढाणी में घुसकर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपियों ने मारपीट करने के साथ पिस्तौल से फायर किए। जिससे परिवार के लोग घायल हो गए। उसके पिता भगवानाराम की चोटों के कारण मौत हो गई। मारपीट के दौरान शोर सुनकर तताराम, सहीराम, रेखाराम दौड़कर आए तो आरोपी भाग गए।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच करते हुए 4 जुलाई को कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने पीथाराम, मघाराम व लिखमाराम को दोषी माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर प्रत्येक आरोपी को एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।